बलिया में डीएम को पीटने के मामले में आरोपी विनोद तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

बलिया में डीएम को पीटने के मामले में आरोपी विनोद तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी है और उसे कई गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया गया है। इस दौरान आरोपी बीजेपी नेता ने भी डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाएं हैं। जानकारी के मुताबिक, बलिया जिले के डीएम भवानी सिंह को थप्पड़ मारने वाले बीजेपी नेता विनोद तिवारी खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी है, इतना ही नहीं बल्कि 151 की धारा बदल कर उनके खिलाफ 332, 353, 504, 506 IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसी भी बात सामने आ रही है कि बम की पिटाई के वक्त तहसीलदार गुलाबचंद वहीं मौजूद थे और ये मुकदमा उन्हीं ने दर्ज कराया है।

दरअसल, 10 बजे के करीब पेशकार का फोन आया और बताया गया कि जिलाधिकारी मिलना चाहते हैं। इस पर मैंने शाम करीब 4 बजे जिलाधिकारी के यहां फोन किया तो आवास पर बुलाया। मैं वहां गया और कुर्सी पर बैठ गया। इस पर मुझे अपराधी करते हुए कुर्सी पर बैठ जाने से मना कर दिया गया। इस पर मैंने कहा कि मेरे ऊपर राजनीतिक मुकदमे जरूर है लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं।

वहीँ सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि डीएम बसपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। भाजपा के नेताओं और सम्मानित लोगों का अपमान कर यह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं

जानकारी के मुताबिक, चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत, विनोद तिवारी के खिलाफ मिली शिकायत पर जिलाधिकारी उनके ऊपर दर्ज मामलों के संदर्भ में जानकारी लेने के लिए अपने आवास पर बुलाए थे। इसी बीच वार्तालाप में ही डीएम और विनोद तिवारी के बीच कहासुनी होने लगी।

डीएम भवानी सिंह के निर्देश पर कोतवाल शशिमौलि पांडेय तत्काल वहां पहुंचे और विनोद तिवारी को हिरासत में ले लिया। इसकी खबर मिलते ही भाजपा के पदाधिकारी भी कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने आरोपित विनोद तिवारी को उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।