योगी सरकार ने लिया ये बड़ा एक्शन, लॉकडाउन को लेकर कहा…30 दिन के…

माल वाहक वाहनों का अप्रैल का और यात्री वाहनों का अप्रैल और मई महीने का टैक्स माफ किया गया है। सरकार ने यह छूट मोटरयान अधिनियम-1997 के तहत दी है।

 

माना गया है कि मालवाहन वाहन केवल एक महीने ही नहीं चले। मई से वे आवश्यक वस्तुओं को लाने- ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए। इसी तरह यात्री वाहन अप्रैल और मई दो महीने नहीं चले।

एक जून से यात्री वाहन भी संचालित होने लगे थे।यात्री वाहनों और माल वाहक वाहन मालिकों के संगठन काफी समय से यह मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से करीब चार लाख यात्री वाहनों और डेढ़ लाख माल वाहक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। हालांकि, इससे परिवहन विभाग को करीब 240 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा।

इससे पहले प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की वजह से मार्च और अप्रैल का कर न जमा करने वाले यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों को 5 फीसदी लगने वाली पेनाल्टी में छूट दी थी। इसके लिए 14 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई थी कि 30 दिन के अंदर कर जमा करने वालों को यह छूट मिलेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों का दो महीने का और माल वाहक वाहनों का एक महीने का टैक्स माफ कर बड़ी राहत दी है। सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर कर लिया है।

कोरोनावायरस (Coronavirus) कई प्रकार के विषाणुओं (वायरस) का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस होते हैं। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है जिसकी गहनता हल्की (जैसे सर्दी-जुकाम) से लेकर अति गम्भीर (जैसे, मृत्यु) तक हो सकती है।