मोहर्रम को लेकर यूपी सरकार ने जारी की ये गाइडलाइन , घरों में करना होगा…

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राज्य के सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोरोना महामारी को देखते हुए एक पत्र लिखा था.

जिसको देखते हुए गाइडलाइन में किसी को भी कहीं पर भी जुलूस/ताजिया निकालने की अनुमति नही दी गई. बता दें कि सरकार की ओर सावन माह में इस बार कावड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी.

जारी किए गए ये दिशा निर्देश मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए. धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

50 लोगों के साथ मजलिस करने की अनुमति. सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे. ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी. संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाए.

गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर ताजिया रखने पर पाबंदी बरकरार है. सभी को घरों में ताजिया रखने की अनुमति है. मोहर्रम में जुलूस निकालने पर रोक बरकरार है.

इसके साथ ही कहीं पर भी 50 लोगों के साथ मजलिस करने की अनुमति भी दी गई है. बता दें कि सरकार की तरफ से मोहर्रम पर ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.

यूपी सरकार (UP Government) ने तमाम मौलानाओं के दबाव बनाने के बाद भी मोहर्रम (Muharram) पर किसी भी प्रकार का जुलूस/ताजिया पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है. इसको लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी है.