उत्तर प्रदेश में जारी हुई नई कोरोना गाइडलाइन, जनता जान ले पूरी बात

मेडिकल और महत्वपूर्ण वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े ट्रांसपोटेशन को भी छूट दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों को छूट, यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।

 

ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले महत्वपूर्ण सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल शॉप और व्यवसाय से जुड़े लोग।

मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कामगारों को ई-पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने संस्थान का आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।

अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। न्यू गाइडलाइन के अनुसार खेती-किसानी से जुड़ी दुकानें खुल सकेंगी।

इसमें कीटनाशक दवाओं और कृषि यंत्रों की दुकानें शामिल हैं। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु, चिकित्सा, औद्योगिक गतिविधियां आदि चलती रहेंगी।

राज्य सरकार (Yogi Government) ने 31 मई तक लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की न्यू गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में अगर आप भी यूपी के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है। आंशिक लॉकडाउन को कोविड महामारी की चेन तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कारगर मान रही है।