5 अगस्त से खुलेगे जिम , सरकार ने किया एलान , बस करना होगा ये काम

इन जोन्स में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत  गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेंगी 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं

स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमाघरों के खुलने पर 31 अगस्त तक रोक  5 अगस्त से खुल सकेंगे जिम लेकिन उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन जरूरी मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे  राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी  कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

सरकार द्वारा अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। ये दिशानिर्दश देश में 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये लोगों को सरकारी नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही अनलॉक 3 के तहत जारी की गयी गाइडलाइंस का पालन भी अनिवार्य है।