कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इस राज्य में लगाया लॉकडाउन , जानिए कितने दिन चलेगा…

वैक्सीन लगवाने या टेस्ट कराने जा रहे लोगों को भी आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने-जाने के लिए टिकट दिखाना होगा.

प्रेगनेंट महिलाएं, अटेंडेंट के साथ सफर कर रहे मरीजों को आने-जाने की अनुमति है. इसके लिए उन्हें आईडी कार्ड, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या मेडिकल पेपर्स दिखाने होंगे.

दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किन चीजों की छूट होगी और किनपर पाबंदी लगाई गई है, जानिए. सरकारी कर्मचारी, डिप्लोमैट, जजों, जर्नलिस्ट को आवाजाही की अनुमति है, लेकिन सभी को वैध आईडी कार्ड दिखाना होगा. डॉक्टर्स, मेडिकल कर्मचारी, टेस्टिंग लैब्स, क्लिनिक्स के कर्मचारी, इमरजेंसी सर्विस, फार्मेसी, फार्मासूटिकल कंपनियों के कर्मचारियों को भी आईडी कार्ड के साथ सफर करने दिया जाएगा.

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है. 19 अप्रैल रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के इन 6 दिनों का इस्तेमाल बेड और ऑक्सीजन जैसी जरूरतों का इंतजाम करने में किया जाएगा.