उत्तराखंड में नहीं मिलेगी 200ML वाली शराब , जानिए क्यों…

त्तराखंड में शराब के शौकीन लोगों के लिए यह खबर बेहद अहम है। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में शराब के ट्रेटा पैक में बिक्री पर रोक लगा लगा दी है। कोर्ट ने पुष्कर सिंह धामी सरकार से जवाब भी तलब किया है।

कोर्ट ने 200 एमएल के टेट्रा पैक को पर्यावरण के लिए नुकसानदायक बताते हुए रोक लगाया और सरकार से पूछा कि किस अध्ययन के बाद यह फैसला लिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

याचिका में कहा गया था कि एक तरफ तो सरकार प्लास्टिक बैन कर रही है दूसरी तरफ टेट्रा पैक में शराब बेची जा रही है। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दूध, छांछ जैसे उत्पाद भी टेट्रा पैक में बेचे जाते हैं। हालांकि, कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि टेट्रा पैक में शराब बेचने से पर्यावरण का नुकसान होगा।

मंगलवार को नैतीताल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। चंपावत के नरेश चंद्र ने पर्यावरण को नुकसान की दलील देते हुए याचिका दायर की थी और टेट्रा पैक में शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।