दिल्ली सरकार की क्रांतिकारी राशन योजना पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, जा निये पूरी खबर

किसी भी विवाद को रोकने” के लिए, दिल्ली कैबिनेट ने नाम बदलने का फैसला किया था। नागरिक आपूर्ति मंत्री हुसैन ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी के कार्यान्वयन को अस्वीकार करने के लिए दो अमान्य कारणों का हवाला दिया, निर्णय राजनीति से प्रेरित है।

‘मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, हमने 2018 से केंद्र को हर स्तर पर इस क्रांतिकारी योजना से अवगत कराते हुए छह पत्र लिखे हैं।’

लेकिन, सीएमओ ने कहा, उपराज्यपाल ने यह कहते हुए फाइल वापस कर दी थी कि योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया जा सकता है, जिसका हवाला देते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने “अमान्य कारण” करार दिया।

सीएमओ ने कहा कि केंद्र ने योजना के नामकरण पर सिर्फ एक अवलोकन किया था जिसमें कहा गया था कि “मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना” नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि मौजूदा एनएफएस अधिनियम के तहत राशन वितरित किया जा रहा था।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, दिल्ली सरकार की क्रांतिकारी राशन योजना को केंद्र सरकार ने शुरू होने से कुछ दिन पहले ही रोक दिया है।

इसने कहा कि इस योजना का उद्देश्य 72 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना था; दिल्ली सरकार ने केंद्र से प्राप्त “सभी सुझावों” को स्वीकार करने के बाद 24 मई को एलजी अनिल बैजल को अंतिम मंजूरी और योजना के तत्काल रोलआउट के लिए फाइल भेजी थी।