शराब की बिक्री को लेकर आई ये बड़ी खबर, सरकार ने रखी ये शर्ते

देशभर में शराब-पान और गुटखा जैसे उत्पादों की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है. ये आदेश राज्य सरकारों की स्वीकृति के बाद देशभर के सभी जिलों में लागू होगा.

फिर चाहे वह जिले रेड जोन में हो, ऑरेंज जोन में हों या ग्रीन जोन में. बोर्डिंग होटल्स व बार एमआरपी पर शराब (आईएमएफएल व बीयर) का मौजूदा स्टॉक बेच सकते हैं।

इसके लिए प्रातः काल 9 से शाम सात बजे तक बिक्री की जा सकेगी। हालांकि कोई भी बार, होटल या क्लब्स में रुक नहीं सकता। खरीदने वाले को शराब साथ ले जानी होगी।

बता दें कर्नाटक में लॉकडाउन फेज 3 के पहले दिन यानी सोमवार को 45 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई थी। इसके बाद दूसरे दिन यानी मंगलवार को 197 करोड़ रुपये की शराब बिक्री हुई थी।

वहीं कर्नाटक सरकार ने शराब पर आबकारी शुल्क 11 प्रतिशत ज्यादा करने का बुधवार को निर्णय किया। सरकार ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के तरीकों के तहत शराब की दुकान खोलने पर लगी रोक उठाने के दो दिन बाद इस पर आबकारी शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके।

बजट में भी शराब पर आबकारी शुल्क छह फीसदी बढाया गया था। सीएम बी एस येदियुरप्पा ने सरकार के यह जानकारी दी थी। उन्होंने बोला था कि ‘हमने आबकारी शुल्क 11 फीसदी बढ़ा दिया है। यह बजट में की गयी वृद्धि के अलावा है। ’ उन्होंने बोला कि यह बढ़ोतरी एक दो दिन में प्रभावी होगी क्योंकि सामान पर इसका ठप्पा लगाने व अन्य प्रक्रियाओं में कुछ समय लगता है।

कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन (Lockdown In India )के बीच कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने निर्णय किया है कि आज यानी 9 मई से 17 मई तक प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं।