इस राज्य मे बिना दर्शकों के खुलेंगे स्टेडियम , पढ़े पूरी खबर

डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, स्पा, स्कूल और कॉलेज, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और इस तरह के अन्य समारोह अभी प्रतिबंधित रहेंगे। इसमें कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन की बसें 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलती रहेंगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और सरकार के अन्य दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा और स्टेडियम और खेल परिसरों को खोलते समय कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राजधानी में कोरोना महामारी के लगातार घटते ग्राफ के मद्देनजर अनलॉक प्रक्रिया के तहत सोमवार 5 जुलाई से बिना दर्शकों के स्टेडियम और खेल परिसरों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल अभी बंद ही रहेंगे।