निर्भया मामले ने लिया नया मोड़, अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला अब तो…

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले के एक दोषी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. यानी उसे फांसी की सजा बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है. फांसी की सजा पाए चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार की दलील थी कि उसके खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ है और फांसी की सजा के लिए सामाजिक दबाव है. हालांकि अदालत ने इसे ठुकरा दिया.

निर्भया की मां भी इस याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. उनका कहना था कि पुनर्विचार याचिका महज सजा टालने की कवायद है. अदालत के फैसले पर उन्होंने खुशी जताई और कहा कि दोषी अब इंसाफ के एक कदम और नजदीक पहुंच गए हैं.

6 दिसंबर 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने 23 साल की निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया था. बर्बरता के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया गया था. कई दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद निर्भया ने 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था. इस घटना ने देश भर को हिला दिया था. कई दिनों तक पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे.

अदालत इस मामले में चार दोषियों को मौत की सजा सुना चुकी है. एक दोषी नाबालिग था जो अपनी सजा पूरी कर चुका है. एक अन्य दोषी ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी. बाकी तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है.