कोरोन की बढ़ती रफ़्तार को देख योगी सरकार ने जारी किया अलर्ट , साथ में जारी की ये नई गाइडलाइनंस

आपको बता दें कि कोरोना के केस को देखते हुए नोएडा में धारा 144 लागू कर कर दी गई है। ये धारा मंगलवार 30 अप्रैल तक लगाई गई हैं। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

कुछ राज्यों में कोरोना वैक्सीन की हो रही बर्बादी को चिंताजनक बताते हुए पीएम ने इस पर तत्काल रोक की समुचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की समस्या गंभीर है।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यह दूसरों के हक की बर्बादी है। इस पर तत्काल रोक और मॉनीटरिंग की जरूरत है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि वैक्सीन की जो लॉट पहले मिली है, पहले उसका उपयोग सुनिश्चित कराया जाए ताकि एक्सपायरी का खतरा न रहे।

रेल या हवाई माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का स्टेशन और एयरपोर्ट पर एंटीजन टेस्ट होगा। अगर इस जांच के दौरान किसी भी यात्री में हल्के से भी लक्ष्ण पाए जाते हैं तब उसका आरटीपीसीआर जांच होगी।

योगी सरकार ने सख्त लहजे में ये भी कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। इतना ही नहीं अगर राज्य के किसी स्टेशन पर लंबी दूरी की ट्रेन रुकती है वहां पर 24 घंटे पर कोविड जांच की व्यवस्था की जाएगी।

योगी सरकार ने राज्य के सभी जिलाअधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए निर्देश जारी किया जसिमें उन्होंने कहा कि कोरोना से अधिक प्रभावित राज्यों में से अगर कोई यूपी में प्रवेश करता है .

तो उसका सबसे पहले कोरोना टेस्ट होगा। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की व्यवस्था होगी जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देश में चल रहे वैक्सीनेशन के बीच कोरोना वायरस (Corona) ने यू- टर्न ले लिया है। दिन प्रतिदिन वायरस के केस में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। महारष्ट्र समेत दूसरे कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर देशवासियों के लिए चेतावनी जारी की है।

केंद्र की चेतावनी के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की योगीसरकार काफी अलर्ट हो गई है और राज्य के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है।