कोरोना के बढ़ते मामलों को देख सरकार ने जारी किया ये बड़ा आदेश, कहा 30 सितंबर तक…

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे.कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केन्द्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी लोकल स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी.

 

कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे. यह उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा.

व्यक्ति व वस्तुओं के प्रदेश के अंदर व राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी.

दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी तरीका से लागू किए जाने की निगरानी करेगा. ऑनलाइन या दूरस्थ एजुकेशन की अनुमति दी जाएगी व इसे प्रोत्साहित किया जाएगा.

हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में जरूरी रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग व हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए.21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी.50 प्रतिशत टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत.

मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध ढंग से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी. आवासीय व शहरी मामलों का मंत्रालय इस विषय में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा.21 सितंबर से सामाजिक, सियासी , मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े सार्वजनिक समारोहों में शामिल हो सकेंगे अधिकतम 100 लोग.

कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. इसके तहत कई सारी गतिविधियां को खोलने की अनुमति दी गई है.

तो वहीं कई चीजें अभी भी बंद रहेंगी. ये नए परिवर्तन एक से 30 सितंबर तक लागू रहेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि नए दिशानिर्देश के मुताबिक, क्या कुछ खुला व क्या बंद रहेगा.