सरकार ने लिए जारी किया ये बड़ा आदेश, 50 फीसदी कर्मचारियों को करने जा रहे…

मंत्रालय ने बोला कि उक्त आदेश तत्काल असर से लागू होगा। उसमें बोला गया है कि निषिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को उस वक्त तक ऑफिस आने से छूट होगी, जब तक उनका क्षेत्र सामान्य श्रेणी में नहीं आ जाता। दिशा-निर्देश के अनुसार, ‘‘दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारी अगले आदेश तक घर से ही कार्य करते रहेंगे। ’

कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में कर्मचारियों को घर से ही कार्य करने की सुविधा दी गई थी। अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया में कर्मचारियों के लिए फिर से कार्यालय आने के आदेश जारी किये गए हैं।

बता दें देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया अनलॉक, पांचवे स्तर तक पहुंच गई है। केन्द्र के साथ-साथ प्रदेश सरकारें भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्यों में लगी हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बुधवार को जारी ताजा दिशा-निर्देश में कार्मिक मंत्रालय ने बोला है कि अवर सचिव व उनसे वरिष्ठ रैंक के सभी ऑफिसर अब प्रत्येक काम दिवस पर ऑफिस आएंगे।

कोविड-19 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने धीरे-धीरे अपना कामकाज बहाल किया व इस दौरान अंतिम आदेश तक उपसचिव व उससे वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों को प्रत्येक काम दिवस पर कार्यालय आने का आदेश था।

कार्मिक मंत्रालय के दिशा-निर्देश में बोला गया है कि अवर सचिव रैंक से नीचे के कम से कम 50 फीसदी कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

उसके मुताबिक, ‘‘जनहित में आवश्यक होने पर विभाग अध्यक्ष 50 फीसदी से ज्यादा उपस्थिति भी जरूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दशा में दो गज की दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। ’

नए निर्देशों के मुताबिक अवर सचिव व उससे वरिष्ठ रैंक के सभी अधिकारियों को रोज ऑफिस जाना होगा। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार (Central Govenment) के सभी विभागों से बोला है कि अवर सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसदी कर्मचारियों की ऑफिस में उपस्थिति सुनिश्चित करें।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Govenment Employees) के लिए कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) ने गाइड लाइन जारी किये हैं।