निर्भया के दोषियों की बदली किस्मत, याचिका पर कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

निर्भया मामले के तीन दोषियों की, उन्हें एक फरवरी को फांसी दिए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका की सुनवाई को तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में चुनौती दी।

 

इन तीनों दोषियों ने एक फरवरी को उन्हें फांसी देने पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। जेल के अधिकारियों ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में इस याचिका का विरोध किया।

बता दें कि दोषियों की फांसी टालने की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने कहा कि वो चाहें तो 1 फरवरी को चारों में से तीन दोषियों को फांसी पर लटका सकते हैं।

तिहाड़ जेल (Tihar Jail) की तरफ से पेश इरफान अहमद ने कहा कि फिलहाल दोषी विनय शर्मा की याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। बाकी तानीं को फांसी पर लटकाया जा सकता है और इसमें कुछ गैरकानूनी भी नहीं है।

निर्भया केस (Nirbhaya Case) के चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी दी जानी है, लेकिन इससे कुछ घंटे पहले निर्भया के गुनहगार फांसी की सजा को टालने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं।

दोषी विनय शर्मा (Vinay Kumar Sharma) ने फांसी पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया है कि उसकी ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है, इसलिए उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती।

पवन की इस याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने 1 फरवरी को दोषियों को फांसी दिए जाने पर रोक लगाने संबंधी फैसले को सुरक्षित रख लिया है। एक घंटे बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा।