इतना ही नहीं आइसोलेशन में रखा गया शख्स अगर जुर्माने की रकम देने में सक्षम नहीं होगा तो उसे 15 दिन की जेल भी भुगतनी होगी.
नार्वे में अगर कोई कोरोना से पीड़ित है और वो अपने गृह नगर को छोड़कर देश में कहीं और जाता है तो सरकार ने उस पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है. ऐसे लोगों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना या फिर 10 दिनों की जेल होगी.
बता दें कि कोरोना के लगातार प्रसार के बाद फ्रांस ने भी अपने देश के लोगों पर घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. भारत में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.
संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 153 हो गई है. इनमें 25 विदेशी हैं. कोरोना की वजह से देश में अब तक तीन लोगों की मौत हो गई है.
महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 42 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं. इस बीच कोलकाता में पहला संक्रमित मरीज मिला है. यह शख्स लंदन से भारत आया था.
कोरोना से निपटने के लिए सरकारें तीन स्तर पर काम कर रही है. पहला कोरोना से पीड़ित लोगों की पहचान करना. दूसरा संक्रमित शख्स और उनके संपर्क में आए लोगों को आईसोलेशन वार्ड में डालना और तीसरा लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना.
चीन से शुरू हुए जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से इस समय दुनिया के ज्यादातर देश प्रभावित हैं. यह वायरस अब तक सात हजार से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और हर देश अपने स्तर पर इस वायरस से लड़ने के साथ ही बचाव के उपाय अपना रहा है.
कोरोना वायरस से लड़ाई के इसी क्रम में नॉर्वे ने अपने नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए दिए हैं. नार्वे के अधिकारियों के मुताबिक नॉर्वे में कोरोना वायरस के किसी भी संदिग्ध मरीज को अगर घर या कहीं दूसरी जगह आइसोलेशन में रखा जाता है .