आधार कार्ड में हुआ ये बड़ा बदलाव, जान लीजिए ये 4 नए नियम

आधार कार्ड (Aadhaar Card) का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है चाहे कोई पैसों के लेन-देन से जुड़ा कार्य हो या फिर कुछ खरीदारी करनी हो

इन सभी स्थान आपसे आधार ही मांगा जाता है ऐसे में आपके आधार कार्ड में कोई गलती रह जाती है तो ऐसे में आपकी मुश्किलें बढ़ जाती है इसीलिए आज हम आपको आधार कार्ड के अपडेट को लेकर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने हाल में आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ  अन्य जानकारियां अपडेट करने के नियमों को बदल दिया गया है नए नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में जन्मदिन, नाम  लिंग में बदलाव करवाने की सीमा तय कर दी गई है जन्मदिन में परिवर्तन केवल एक बार संभव है

आइए जानें नए नियमों के बारे में

(1) नए नियमों के मुताबिक, जेंडर यानी लिंग से संबंधित कोई भी गलती होने पर अब उसे सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है

(2) वहीं, अगर नाम में परिवर्तन करना है तो उसकी लिमिट भी तय कर दी गई है  UIDAI की ओर से जारी नियम बताते हैं कि आधार कार्ड में नाम में अपडेट सिर्फ दो बार किया जा सकता है

(3) डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि में अब बदलाव सिर्फ एक बार संभव है आधार कार्ड में पहली बार जो तारीख दर्ज है उसमें अधिकतम तीन वर्ष (जोड़ा या घटाया) का परिवर्तन संभव है

(4) अगर कोई आधार कार्ड उपभोक्ता नाम, जन्मदिन  लिंग में इससे ज्यादा दफा परिवर्तन करना चाहता है तो इसके लिए उसे नजदीकी UIDAI कार्यालय में सम्पर्क करना होगा ऐसे यूजर्स को पहले UIDAI कार्यालय को मेल ([email protected]) करना होगा या खुद जाकर रिक्वेस्ट डालनी होगी आवेदक को रिक्वेस्ट में बताना होगा कि किन दशा    विवशता में उसे परिवर्तन की आवश्यकता है बाद में यह निर्णय लोकल UIDAI कार्यालय के अधिकारियों को करना है इसके लिए वह जाँच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र हैं