कोरोना के चलते शिरडी साईंबाबा मंदिर अगले आदेश तक बंद, जानिए नई गाइडलाइन

महाराष्ट्र में सोमवार रात से लागू हुए लॉकडाउन के दायरे से पेट्रोल पंप, सरकारी एवं निजी सुरक्षा सेवाओं और फल विक्रेताओं को भी कड़े प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखते हुए इन्हें आवश्यक सेवाओं की सूची में जोड़ दिया गया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार यह छूट दी गई है।

संशोधित आदेश में जिन प्रतिष्ठानों के कार्यालयों को संचालन की अनुमति दी गई है, उनके कर्मचारियों को जल्द से जल्द टीकाकरण कराना होगा।

शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हफ्ते के सभी दिनों में दिन के समय धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। इस बीच, पुणे शहर में आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर 30 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे।

 महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पाबंदियों, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के लिए जारी की गई।

अधिसूचना के बीच शिरडी के मशहूर साईंबाबा मंदिर के अधिकारियों ने सोमवार से अगले आदेश तक इस धर्मस्थल को बंद रखने का फैसला किया।

साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार धर्मस्थल कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते बंद रहेंगे, इसलिए साईंबाबा मंदिर भी सोमवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा, वैसे मंदिर प्रांगण में दैनिक अनुष्ठान एवं कामकाज यथावत चलते रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं के ठहरने के स्थान एवं प्रसादालय बंद रहेंगे।