कोरोना के चलते लखनऊ में लागू हुई धारा 144, पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी सख्ती

कोई सामाजिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मंजूरी लेनी होगी. लेकिन कार्यक्रम में आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है. अगर कोई कार्यक्रम बंद कमरे में होता है.

 

तो वहां कमरे की क्षमता के हिसाब से 50% लोग ही आ सकते हैं. वहीं, अगर कार्यक्रम किसी खुले मैदान या खुली जगह में होता है, तो वहां 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को धारा-144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव और कोरोना के संक्रमण को बढ़ते देख धारा-144 का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए.

लखनऊ में धारा-144 लगने के बाद अब जिले में एक जगह पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. अगर कोई जुलूस निकालना है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग शामिल होने हैं, तो उसके लिए पुलिस से अनुमति लेनी जरूरी होगी. इसके अलावा रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर भी नहीं चला सकेंगे.

सरकारी आदेश के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थल पर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी यंत्र जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा. इसके अलावा ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, जिससे किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावना को आहत पहुंचती हो.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दी गई है. धारा-144 लागू हो गई है और 5 मई तक लागू रहेगी. इस दौरान जिले में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. और न ही 5 से ज्यादा लोग पंचायत चुनाव के प्रचार में शामिल हो सकेंगे.

लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर के जॉइंट कमिश्नर पीयूष मोडिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी धारा-144 के सख्ती से पालन कराने के आदेश दिए हैं. ये फैसला कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है.