निर्भया केस : अब फांसी से एक दिन पहले आरोपियों को दिया जाएगा ये, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषी मुकेश और विनय की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था.

 

इस बेंच में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण का नाम शामिल

आज एक दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई होनी है. अगर आज अक्षय की याचिका खारिज हो जाती है, तो उसके पास भी राष्ट्रपति के सामने याचिका दायर करने का विकल्प है. दो दोषी मुकेश और विनय के बाद क्यूरेटिव पिटीशन (सुधारात्मक याचिका) दायर करनेवाला वह तीसरा दोषी है.

निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषियों के वकील ने दोषियों को एक फरवरी को दी जाने वाली फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी है.

निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों की फांसी लगभग तय मानी जा रही हैं. लेकिन फांसी से बचने के लिए दोषी एक-एक कर सभी कानूनी रास्ते अपना रहे हैं.