RBI ने अब इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, जल्दी निकाल ले पैसा वर्ना इस नियम के तहत…

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ने महाराष्‍ट्र के कराड में संकटग्रस्‍त ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी से जुड़ी भविष्‍य की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है.

बता दें कि इससे पहले नवंबर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थीं. आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा.

इस नियम के तहत रद्द किया गया बैंक का लाइसेंस
रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था. आरबीआई के मुताबिक, सेक्शन-22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी और कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है. कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन, 1949 के सेक्शन-56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा.

 

अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है. मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा. इसी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया है. साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99 फीसदी जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी.