गुरुग्राम में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर के मुद्दे में गायिका व डांसर सपना चौधरी को राहत मिल गई है। मंगलवार को गुरुग्राम पुलिस की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में बोला गया कि पुलिस ने इस मुद्दे में एफआईआर कैंसिलेशन की रिपोर्ट दे दी है। इस पर जस्टिस अनिल खेत्रपाल ने याचिका को अनावश्यक करार देते हुए मुद्दे का निपटारा कर दिया।
सपना की तरफ से याचिका में बोला गया कि उसके विरूद्ध सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में रागिनी पेश करते हुए एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। खांडसा निवासी सतपाल तंवर ने पुलिस में शिकायत देते हुए बोला था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायत पर पुलिस ने 14 जुलाई 2016 को केस दर्ज कर लिया था।
सपना ने याचिका में बोला कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मुद्दे में उन्हें टारगेट किया जा रहा है व उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।