पाकिस्तान: परवेज मुशर्रफ को न्यायालय ने दिया बड़ा झटका, कहा मौत के बाद इनके शरीर का…

 लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) ने पाक (Pakistan)के पूर्व सैन्य तानाशाह के उस आवेदन को लौटा दिया है, जिसमें उन्होंने देशद्रोह के मुद्दे में एक विशेष न्यायालय द्वारा सुनाई गई सज़ा-ए-मौत को चुनौती दी थी

लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने शीतकालीन अवकाश के चलते पूर्ण पीठ की उपलब्धता न होने का हवाला देते हुए याचिका को लौटा दिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक के जरिए शुक्रवार को दायर इस याचिका में पाक की संघीय सरकार  अन्य को प्रतिवादी बनाया गया था 86 पन्नों की याचिका में मुशर्रफ ने खुद को सुनाई गई सज़ा-ए-मौत को निरस्त कराने के लिए न्यायालय की पूर्ण पीठ के गठन की मांग की थी

विशेष न्यायालय ने देशद्रोह के मुद्दे में 17 दिसंबर को मुशर्रफ को उनकी अनुपस्थिति में सज़ा-ए-मौत सुनाई थी डॉन के अनुसार न्यायालय के रजिस्ट्रार ने याचिका को इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया कि शीतकालीन अवकाश की वजह से पूर्ण पीठ उपलब्ध नहीं है

नौ जनवरी को तीन सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई
लाहौर हाई कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय पीठ मुशर्रफ के मुख्य आवेदन पर नौ जनवरी को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध देशद्रोह की शिकायत से लेकर अंत तक सभी कार्यवाहियों को चुनौती दी है

– जनवरी में पुन: दायर की जाएगी याचिका
मुशर्रफ के एडवोकेट सिद्दीक ने बताया कि विशेष न्यायालय के फैसला के विरूद्ध याचिका को लौटाते हुए रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता से जनवरी के पहले हफ्ते में संबंधित याचिका पुन: दायर करने को बोला है