कुलभूषण जाधवर को लेकर पाकिस्तान ने दी चेतावनी, कहा करेंगे ये…

कुलभूषण जाधवर को सिविल न्यायालय में अपील दायर करने देने के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए पाक ने अपने सेना अधिनियम कानून में संशोधर कर रहा है.

पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बोला है कि यह केस सैन्य न्यायालय में हैं जहां सेना अधिनियम कानून में ऐसे व्यक्तियों या समूहों को अपील दायर करने  सिविस न्यायालय से न्याय की मांग करने की इजाजत नहीं दी जाती है.

लेकिन कुलभूषण जाधव के लिए एक विशेष संशोधन किया जा रहा है. बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कुलभूषण जाधव के केस में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाक की जमकर फटकार लगाई थी. मुद्दे की सुनवाई के दौरान इंटरनेशनल   न्यायालय  ऑफ जस्टिस (आईसीजे) के प्रसिडेंट जज अब्द्युक्वबी युसूफ ने संयुक्त देश महासभा में बोला कि पाक ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मुद्दे में विएना संधि का उल्लंघन किया है.

193 सदस्यीय वाले संयुक्त देश महासभा में इंटरनेशनल न्यायालय ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट पेश सकते हुए युसूफ ने बोला कि उन्होंने अपने 14 जुलाई के निर्णय में संयुक्त देश के प्रधान न्यायिक अंग के तौर पर यह पाया कि पाक ने विएना संधि के आर्टिकल 36 के अनुपालना का उल्लंघन किया है  इस केस में कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है. बता दें कि 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलोचिस्तान से कुलभूषण जाधव को हिरासत में लिया था. जाधव पर ईरान से होकर पाक में घुसने का आरोप लगाया गया था.