अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा ये बड़ा जुर्माना, होगी इतने साल की जेल

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6458 हो गई है। इसमें से 64 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है, जबकि 3024 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3397 है।

 

इन नए नियम के मुताबिक अगर सड़क पर, बाजार में या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई शख्स या समूह बगैर मास्क के मिला, सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए दिखा या फिर दफ्तरों और दुकानों के लिए कोरोना काल में तय किए गए मानकों का उल्लघंन मिला तो कड़ी और बड़ी सजा मिलेगी। नए नियम को तोड़ने पर न सिर्फ एक लाख रुपये का भारी भरकम जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि दो साल तक की जेल भी हो सकती है।

इसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे दो साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं।

झारखंड में अब मास्क न पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। दरअसल झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को ‘संक्रामक रोग अध्यादेश 2020’ पारित कर दिया है।