निर्भया के इस दोषी को मिली…, हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ इसे…

इस पर हाई कोर्ट ने वकील से कहा कि अगर ये मामला है तो आपको हाई कोर्ट में याचिका नहीं डालनी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट के पास ही जाना चाहिए. ट्रायल कोर्ट के बाद आप यहां नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएं.

आपको बता दें कि दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्भया के चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी किया था. इसी वारंट के खिलाफ दोषी मुकेश के वकीलों की तरफ से याचिका दायर की गई थी और इसे टालने की बात कही गई थी. ट्रायल कोर्ट ने जब डेथ वारंट को जारी किया था, तब दोषी मुकेश की ओर से कोई दया याचिका या क्यूरेटिव याचिका दायर नहीं की गई थी.

निर्भया रेप कांड में सजा का ऐलान तो हो चुका है लेकिन दोषियों की ओर से लगातार याचिकाएं दायर की जा रही हैं. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दोषी मुकेश कुमार की अर्जी पर सुनवाई हुई, इस दौरान अदालत ने मुकेश के वकील को पटियाला हाउस कोर्ट जाने को कहा है. यानी हाई कोर्ट में मुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी.

इस याचिका में मुकेश की तरफ से ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी डेथ वारंट के खिलाफ अपील की थी. बुधवार को सुनवाई के दौरान वकील की ओर से कहा गया कि 7 जनवरी को जब ट्रायल कोर्ट ने फांसी का आदेश जारी किया तो उन्हें क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में जानकारी नहीं थी, इसी वजह से अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं.