निर्भया केस : चौथी बार दोषियों ने किया ये, जानिए कानूनी की पैंतरेबाजी

कोर्ट में चार में से दो को मौत के वारंट को रोकने के लिए याचिका दी गई। जो 3 मार्च को अक्षय ठाकुर ने एक नई दया याचिका दायर की गई थी।

 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को ठाकुर और पवन गुप्ता की दलीलों पर नोटिस जारी किया था। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 2 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें।

वहीं दूसरी तरफ दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास फिर से दया याचिका भेजी है। दया याचिका में कहा गया कि सभी तथ्य नहीं देखे गए।

उन्होंने कहा कि उनके पास दया याचिका दायर करने का भी विकल्प है। दोनों दोषियों ने कोर्ट को बताया कि कई अन्य याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट और अन्य अधिकारियों के समक्ष लंबित हैं।

कोर्ट ने 17 फरवरी को आदेश दिया था कि चारों दोषियों- मुकेश कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, और अक्षय कुमार को 3 मार्च को फांसी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया गया है।

जिसमें कह गया है कि चारों लोगों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसीद दी जाएगी। यह तीसरी बार था जब कोर्ट ने उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। मौत का वारंट पहले 7 जनवरी को जारी किया गया था। फिर 17 जनवरी और 31 जनवरी को भी जारी किया गया।

दिल्ली के सबसे चर्चित गैंगरेप और हत्या के मामले में निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को फांसी होनी है। फांसी की तारीख तीन बार बदल चुकी है।

ऐसे में सभी की जुबान पर एक सवाल है कि आखिर कब मिलेगी निर्भया के दोषियों की फांसी। वहीं दूसरी तरफ दोषियों के वकील उन्हें बचाने के लिए हर कानूनी पैंतरेबाजी अपना रहे हैं।