उत्तराखंड के देहरादून में लगा नाइट कर्फ्यू, साथ में लागू हुआ ये नियम

नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर लौटने वालों को राहत देने की क्या व्यवस्था होगी, यह भी तय नहीं था. देर रात बाहर से आने वालों को लेकर क्या आदेश जारी किया जाएगा. इसको लेकर भी लोगों में संदेह था, लेकिन शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला होने के बाद कई जगह पुलिस ने रात को ही सख्ती शुरू कर दी.

कई जगह पुलिस ने 10 बजे से पहले ही रेस्टोरेंट और खाने-पीने के ठेलों को बंद करना शुरू कर दिया. कई जगह दुकानों को बंद करने को भी कहा गया, हालांकि शहर में ज्यादातर दुकानें सामान्य तौर पर रात 10 बजे से पहले ही बंद हो जाती हैं. केवल कुछ दुकानें ही देर रात तक खुलती हैं.

नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे. सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में ये सख्ती बरती जाएगी. पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे. नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी.

कैबिनेट के नाइट कर्फ्यू का फैसला लेने के बाद दूनवासी छूट और पाबंदी से जुड़े सवालों को लेकर परेशान थे. खास तौर से आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और देर रात सफर करने वाले यात्री वाहनों को लेकर संशय में थे. इसके अलावा अभी देर रात तक खुलने वाले होटल-रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों, शादियों व अन्य आयोजनों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी.

नगर क्षेत्र के बाहर से यदि कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जनपद के राज्य के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी. विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी.

इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा.

रात्रि कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा व आवश्यक सेवाओं फल सब्जी, दूध, पेट्रोल व गैस आपूर्ति से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट मिलेगी. मेडिकल की दुकानें, पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट रहेगी.

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक व मजदूरों के आवागमन में छूट रहेगी. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को संबंधित औद्योगिक इकाई का पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर आने जाने में छूट रहेगी.

उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इस गाइडलाइन के तहत नगर निगम देहरादून तथा छावनी परिषद गढ़ी कैंट टाउन में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि आवागमन पर प्रतिबंधित रहेगा.