इरडा (IRDAI) ने बीमाधारकों को एक बहुत अच्छी सुविधा देने का ऐलान किया है। बीमाधारक अब इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) खरीदते समय या उसका रिन्यूअल कराते वक्त अपनी मर्जी का थर्ड पार्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर (TPA) चुन सकते हैं।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक इस उप-नियमन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीमाधारक अपनी पसंद के उस टीपीए को चुन सकता है, जिसके साथ बीमा कंपनी का सर्विस लेवल अग्रीमेंट है।
सर्कुलर के अनुसार, ‘स्वास्थ्य बीमा उत्पाद तथा पॉलिसीधारक की भौगोलिक स्थिति के आधार पर बीमा कंपनी टीपीए की संख्या को सीमित कर सकती है व पॉलिसीधारक को इन्हीं में से अपनी पंसद का टीपीए चुनना होगा। बीमा पॉलिसी खरीदते समय या उनका रिन्यूअल कराते वक्त इंश्योरेंस कंपनी ग्राहक को टीपीए की सूची सौंपेगी, जिनमें से वह अपनी पसंद का टीपीए चुन सकता है। ‘
इससे पॉलिसीधारक को क्या लाभ मिलेगा
इस रेग्युलेशंस को इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (थर्ड पार्टी ऐडमिनिस्ट्रेटर्स- हेल्थ सर्विसेज) (अमेंडमेंट) रेग्युलेशंस, 2019 बोला जा सकता है।
इरडा के इस सर्कुलर की ये है महत्वपूर्ण बातें
इरडा के सर्कुलर के मुताबिक, पॉलिसीधारक बीमा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए टीपीए में से अपनी पसंद का टीपीए चुन सकता है। सर्कुलर की प्रमुख बातें:
हालांकि, पॉलिसीधारक को किसी टीपीए की सेवा समाप्त कराने या कंपनी को सीधे स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए आग्रह करने का अधिकार नहीं होगा। अगर किसी पॉलिसीधारक ने किसी टीपीए का चयन नहीं किया है तो बीमा कंपनी बीमाधारक को अपनी पसंद का टीपीए चुनने की मंजूरी दे सकती है। अगर किसी बीमा कंपनी के साथ केवल एक ही टीपीए जुड़ा हुआ है तो पॉलिसीधारक को कोई विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है।