जेएनयू देशद्रोह केस: कन्हैया कुमार समेत 10 लोगों को कोर्ट ने किया तलब, पुलिस ने लिया एक्शन

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह), 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), 471 ( फर्जी कागज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वास्तविक की तरह इस्तेमाल करना), 143 ( अवैध सभा का हिस्सा होना के लिए दंड), 149 ( अवैध सभा का हिस्सा होना), 147 (दंगा करना) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

न्यायालय ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कहा, दस्तावेजों के साथ आरोपपत्र पर गौर किया गया. अदालत ने भादंवि की धारा 124 ए , 323 , 465, 471, 143 , 147 , 149 , 120 बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया. 27 फरवरी 2020 के आदेश के अनुरूप उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह विभाग ने पहले अनुमति दे दी है.

मामले में जिन सात अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, उनमें कश्मीरी छात्र आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत शामिल हैं. उनमें से कुछ जेएनयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र हैं. 

राजद्रोह के मामले में जेएनयू छात्रसंघ (JNU Students Union) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) समेत 10 लोग आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेश होंगे.

पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने इस मामले में सभी को 15 मार्च को तलब किया है था.

इन सभी पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 124A, 323, 465, 471, 143, 149, 147, 120B के तहत चार्जशीट दायर की है. पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस को मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के करीब एक साल बाद सोमवार को आरोपपत्र दायर करने के संबंध में संज्ञान लिया.

कुमार के अलावा मामले के अन्य आरोपियों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य शामिल हैं. उन पर भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप है.