पंजाब में एंट्री करना मुश्किल , सरकार ने जारी की ये नई गाइडलाइंस

पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को चाहे वो सड़क के माध्यम से पंजाब में आ रहे हैं या हवाई माध्यम से पंजाब में आ रहे हों उन्हें RT-PCR की 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर उन्हें दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए।

वहीं गैदरिंग पर भी अंकुश लगाया गया है। इंडोर में 150 लोग एवं आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही नई गाइडलाइंस के मुताबिक, जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे।

पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है। 15 सितंबर तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है।