निर्भया मामले में हुआ ऐसा, अब दोषियों नहीं दी जाएगी…कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला

बुधवार को निचली अदालत का फ़ैसला रद्द ना करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को एक हफ़्ते का समय दिया है ताकि वे सभी क़ानूनी उपायों का इस्तेमाल कर सकें.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कैत ने आदेश पढ़ते समय कहा कि ‘इस बात में कोई संदेह नहीं कि निर्भया केस के दोषियों ने न्यायिक प्रक्रियाओं का प्रयोग कर अपनी सज़ा को टालने की सभी कोशिशें की हैं.’

एजेंसी के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि ‘एक हफ़्ते बाद उनकी मौत के वारंट के क्रियान्वयन के लिए उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही शुरू की जाएगी.’

कोर्ट ने कहा है कि ‘निर्भया मामले के दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती.’केंद्र सरकार ने दोषियों को अलग-अलग फांसी देने के लिए अदालत में अर्ज़ी दाख़िल की थी जिसपर रविवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट के फ़ैसले के बाद निर्भया की माँ आशा देवी ने प्रेस से बात करते हुए कहा, “हाई कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हैं. अब तक समयसीमा तय नहीं हो रही थी, इसीलिए वे अपनी सज़ा को टाल पा रहे थे. अब एक हफ़्ते का समय उन्हें दिया गया है.”

केंद्रीय क़ानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि ‘निर्भया गैंगरेप के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए. वे अपनी सज़ा को टालने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं जो न्यायोचित नहीं है.’

निर्भया गैंगरेप और हत्या केस से जुड़ी केंद्र सरकार की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.