मुंबई की भगोड़ा आर्थिक क्राइम अधिनियम (PMLA) न्यायालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक क्रिमिनल घोषित कर दिया है। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 13 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। आर्थिक क्रिमिनल घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरुआत हो सकती है। संपत्ति जब्त करने का आदेश 10 जनवरी को जारी किया जा सकता है।
बीते महीने मुंबई डेबट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल-आई (DRTI) ने नीरव मोदी, उसके समूह की कंपनियों व अन्य को पिछले लगभग दो सालों से पीएनबी के बकाया 7,030 करोड़ रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले, DRTI ने 22 नवंबर को भी नीरव मोदी व अन्य आरोपियों को 30 जून, 2018 से पूरी राशि पर 14.30 फीसदी की दर से ब्याज देने के आदेश जारी किया था।
हीरा कारोबारी नीरव मोदी व उनके नजदीकी सम्बन्धी अमि एन। मोदी, निशाल डी। मोदी, दीपक के। मोदी, नेहाल डी। मोदी, रोहिन एन। मोदी, अनन्या एन। मोदी, अपाशा एन। मोदी व पूर्वी मयंक मेहता को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा नीरव के समूह की कंपनियों को भी उसी मुद्दे में नोटिस जारी किए गए हैं।