अकबरुद्दीन ओवैसी को लगा बड़ा झटका, न्यायालय ने कहा 15 मिनट में हो…

हाल ही में हैदराबाद की एक न्यायालय ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) विधायक  असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के विरूद्ध मुद्दा दर्ज करने का आदेश दिया है.

दरअसल, इस वर्ष जुलाई में करनदर में एक मीटिंग के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट की धमकी देने वाले बयान के विरूद्ध ये आदेश जारी किया जा चुका है

वही मिली जानकारी के अनुसार अकबरुद्दीन ओवैसी के विरूद्ध याचिका दर्ज करने वाले याचिकाकर्ता  एडवोकेट करुणासागर ने मीडिया से बोला कि अलावा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत, हैदराबाद ने एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 153 (ए), 153 (बी)  506 के तहत अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए मेरी शिकायत पर मुद्दा दर्ज करने का आदेश दिया. ओवैसी का 15 मिनट की धमकी वाले बयान पर 23 दिसंबर तक एक रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही

जानें क्या है मामला:सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरअसल, ओवैसी ने जुलाई में बोला था कि साल 2013 में की गई उनकी 15 मिनट की टिप्पणी पर आरएसएस आज तक जवाब नहीं मिल पाया है जंहा जुलाई में करीमनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए, ओवैसी ने बोला था, “लोग उन्हें डराते हैं जो सरलता से भय जाते हैं  उन लोगों से डरते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कैसे डराया जा सकता है. वही (आरएसएस) मुझसे नफरत क्यों करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि वे सक्षम नहीं हैं. मेरे द्वारा किए गए 15 मिनट के बयान पर जवाब नहीं दे सके.

बजरंग दल  वीएचपी ने भी की थी शिकायत:जानकारी के लिए हम आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इससे पहले बजरंग दल  वीएचपी ने भी जुलाई में करीमनगर में ओवैसी द्वारा दिए गए बयानों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी