सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों व नए कनेक्शन देने के लिये सत्यापन बंद करने के लिए बोला है। सुप्रीम न्यायालय के आदेश के बाद गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रवार को यह आदेश जारी किया गया। शीर्ष न्यायालय ने कानूनी प्रावधान के अभाव में पिछले महीने एक अहम निर्णय में प्राइवेट कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।
अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर तक मांगी
गवर्नमेंट की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कंपनियों से के जरिये इलेक्ट्रानिक रूप से ‘अपने ग्राहक को जानो’ (ई-केवाईसी) का प्रयोग करने पर रोक लगाने के लिए बोला गया है। साथ ही कंपनियों को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर तक देने के लिए बोला है। दूरसंचार विभाग ने तीन पन्नों के आदेश में बोला कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के अतिरिक्त नया कनेक्शन देने के लिये आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। हालांकि, विभाग ने बोला है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिये स्वेच्छा से आधार देता तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी इसका उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है।
कंपनियां ई-केवाईसी का उपयोग बंद करेंगी
दूरसंचार विभाग ने परिपत्र में कहा, ‘उच्चतम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिये सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपनियां सत्यापन के साथ-साथ नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने को लेकर का उपयोग बंद करेंगी। ‘ इसमें बोला गया है कि सभी दूरंसचार सेवा प्रदाता कंपनी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर 2018 तक देने की आवश्यकता है।
विभाग के अनुसार उद्योग ने मोबाइल ग्राहकों के लिये वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। इसमें ‘ग्राहक एक्वीजिशन फार्म’ के साथ ग्राहक की ‘लाइव’ तस्वीर तथा पहचान एवं पते के लिये स्कैन कॉपी का उपयोग होगा। इससे नये मोबाइल ग्राहकों के लिये प्रक्रिया डिजिटल तथा कागजरहित रहेगी। विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अपनी प्रणाली को इसके लिये तैयार करने तथा प्रस्तावित डिजिटल प्रक्रिया की मंजूरी के लिये पांच नवंबर तक प्रस्ताव देने को बोला है।