18 वर्ष से कम की आयु के बाइक चलाने वाले किशोरों के लिये हिंदुस्तान में आया यह नया ट्रैफिक रूल

हिंदुस्तान में ट्रैफिक रूल्स ( Traffic Rules ) चेंज हो गए हैं. कार  बाइक चलाने के नियमों में परिवर्तन किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अब बाइक चलाने वाले किशोरों को एक तय सीसी तक की बाइक चलाने की अनुमति है. दरअसल 16 से 18 वर्ष के किशोर सिर्फ 50 सीसी तक की बाइक ही चला सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि हिंदुस्तान में जितनी भी नामी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनियां हैं वो 50 सीसी के वाहन बनाती ही नहीं हैं.

आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 16 से 18 वर्ष के किशोरों को महज 50 सीसी के वाहन चलाने के लिए अनुमति दी जाती है जबकि हिंदुस्तान में उपस्थित कंपनियां 100 सीसी से नीचे के वाहन बनाती ही नहीं हैं ऐसे में अगर कोई किशोर ज्यादा सीसी के वाहन चलाता है तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है.

ज्यादातर किशोर जो आजकल दुपहिया वाहन चलाते हैं उनकी क्षमता 100 सीसी या उससे अधिक होती है. क्योंकि 50 सीसी के वाहन सिर्फ चाइनीज कंपनियां ही बना रही हैं जिन्हें ज्यादातर भारतीय खरीदना पसंद ही नहीं करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 9 वर्ष पहले ही 50 cc से कम इंजन के साथ वाहन बनना बंद हो गए थे. अब कोई भी ऑटो कंपनी 50 cc से कम इंजन क्षमता वाले वाहन नहीं बनाती है.

भारत में 50 सीसी की जो बाइक्स उपस्थित हैं उनकी मूल्य 20,000 से 25,000 रुपये तक है ऐसे में लोगों को इतने पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता है  वो ज्यादा सीसी के वाहन खरीद लेते हैं क्योंकि उनकी मूल्य  कम सीसी की बाइक्स की मूल्य में ज्यादा फर्क नहीं है. यही वजह है कि 16 से 18 वर्ष तक की आयु के ज्यादातर किशोर 100 सीसी तक के वाहन चलाते है.

18 वर्ष की आयु के बाद किशोरों का लाइसेंस बन जाता है  वो सरलता से 50 सीसी  उससे ज्यादा क्षमता के वाहन चला सकते हैं. हिंदुस्तान में बदलते हुए नियमों को देखते हुए आने वाले समय में किशोरों को 50 सीसी से ज्यादा के वाहन चलाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है.