10 साल पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर ) में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली परिवहन प्राधिकरण को 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन नहीं होने देने का निर्देश सोमवार को दिया हैं। न्यायमूर्ति एम बी लोकुर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की खंडपीठ ने परिवहन विभाग से अपनी वेबसाइट पर इस तरह के वाहनों की विस्तृत सूची डालने को कहा हैं।

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न्यायालय ने प्रदूषण में हो रही बढ़ोतरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए परिवहन अधिकारियों से सभी पुराने वाहनों की सूची अपनी वेबसाइट में डालने और कानून का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने को कहा।

न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए कहा हैं। जहां पर लोग दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही न्यायालय ने परिवहन विभाग और सीपीसीबी को प्रदूषण के संबध में विज्ञापन जारी करने को भी कहा है।