सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका को कर दिया गया खारिज

पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने खुद को एक पक्ष बनाए जाने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने इस मामले की विजिलेंस रिपोर्ट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने आज इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट में भेज दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी. पिछले 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो शशि थरूर को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं.स्वामी ने ये मांग की थी कि इस मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए. स्वामी का कहना था कि विजिलेंस रिपोर्ट देखने के बाद ही उचित आरोप तय करने में कोर्ट को मदद मिलेगी.

14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है. आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.