लापता हुए JNU के छात्र नजीब को नहीं ढूंढ पाई सीबीआई

दो साल पहले लापता हुए जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नजीब अहमद के बारे में सीबीआई कुछ पता नहीं लगा सकी। नजीब के मामले में सीबीआई के हाथ आज भी खाली ही हैं। अब सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत दे ही है। नजीब को लापता हुए 1 साल 11 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है।

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जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ये मांग की गई थी कि उनके बेटे को ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन किया जाए। हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को ये मामला पिछले साल मई में सौंप दिया गया था। इसको लेकर जेएनयू के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया लेकिन नजीब के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका।

बता दें कि नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के कैंपस से लापता हो गया था। उसके बाद से उसकी तलाशी जारी है। नजीब के लापता होने के बाद काफी समय तक दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करती रही लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ छात्रों से पूछताछ भी की थी लेकिन उन्होंने नजीब की गुमशुदगी के मामले में किसी तरह के संबंध से इनकार कर दिया था। बाद में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था।