राष्ट्रीय मतदाता दिवसः वक्त के साथ परिवर्तन के दौर में चुनाव आयोग 

25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. यह दिन चुनाव आयोग की तरफ से हर वर्ष अपने मतदाताओं के लिए मनाया जाता है, ताकि वो वोट चुनाव के वक्त अपने मताधिकार का जरूर इस्तेमाल करें. 
वक्त के साथ-साथ चुनाव आयोग भी बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया है. अब मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने वेबसाइट, ऐप के अतिरिक्त सोशल मीडिया पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है. अब मतदाता घर बैठे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. इसके साथ ही वोटर आईडी कार्ड भी घर बैठे बनवा सकते हैं.

ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट दे सकें, इसके लिए चुनाव आयोग ने नए मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया है. अबकी बार हिंदुस्तान के बाहर रह रहे अनिवासी इंडियन भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर के पंजीकरण करा सकते हैं.

यह लोग बनवा सकते हैं 

अगर आप 18 वर्ष से ऊपर है  वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो चुनाव आयोग के महीनों चक्कर लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. अब आप अपने घर पर बैठकर Smart Phone या लैपटॉप की मदद से वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. एक महीने के अंदर आपको अपना वोटर कार्ड मिल भी जाएगा.

इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो

वोटर आईडी कार्ड बनवाने से पहले आपके पास व्यक्तिगत ईमेल आईडी  मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे चुनाव आयोग को आपसे संपर्क करने में सरलता हो. कभी भी कार्यालयकी मेल आईडी आप ना दें.

सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाना होगा. इस वेबसाइट पर एनआरआई अपना रजिस्ट्रेशन  आम इंडियन भी नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे.

सावधानी से भरें फॉर्म में जानकारी

ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिस पर आप अपनी सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें. वोटर आईडी कार्ड बहुत ही जरूरी होता है इसलिए कोई भी गलत जानकारी भरने से बचें. गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग आपको कारागार भी भेज सकता है. इसमें आपको अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो कि वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए वो भी अपलोड करनी होगी.

जानकारी को कर सकते हैं मॉडीफाई

फॉर्म सेव करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे. सबमिट करने के 15 दिन तक आप अपनी डिटेल्स में परिवर्तन कर सकते हैं. आप अपने वोटर आईडी कार्ड आवेदन का स्टेटस भी औनलाइन चेक भी कर सकते हैं.

एक माह में मिलेगा वोटर आई-डी कार्ड

जानकारी देने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त आपके क्षेत्र का बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आपके घर पर आएगा  जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया है उनको चेक करेगा  इन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी को वैरिफाई करने के लिए ले जाएगा. इसके बाद एक माह के अंदर पोस्ट द्वारा आपके घर पर वोटर आई-डी कार्ड पहुंच जाएगा.

इन डॉक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड

वोटर आई-डी कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ  आईडी प्रूफ में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी. इसके लिए आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल, इनकम कर का फॉर्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा.

बदलवा सकते हैं अपना पता

अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है, लेकिन आप उस स्थान पर रहते नहीं है तो भी आप नए पते पर इसका परिवर्तन करा सकते हैं. ऐसा होने से आपको केवल वोट देने के लिए अपने मूल जगह पर नहीं जाना होगा. चुनाव आयोग ने खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों को यह राहत दी है, जिसके कारण अब उन्हें वोट डालने के लिए छुट्टी लेकर के नहीं जाना पड़ेगा.

मतदाता सूची में देख सकते हैं अपना नाम

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, लेकिन पहले कभी वोट दिया है तो अपने नाम को मतदाता सूची में भी देख सकते हैं. https://electoralsearch.in/##resultArea पर जाकर के ऐसा किया जा सकता है. इसमें केवल आपको अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राज्य  शहर की जानकारी देनी होगी.