मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में फंसे नीतीश कुमार, CBI को मिले जांच के आदेश

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में नीतीश कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। नीतीश कुमार के साथ ही मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अतुल प्रसाद के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जदयू के नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है।

संजय सिंह ने कहा कि स्पेशल कोर्ट को इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह का कोई आदेश जारी किया गया है। संजय सिंह ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश को महज अफवाह करार देते हुए कहा कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉ अश्विनी ने अपने वकील के जरिए शेल्टर होम के संचालन में सीएम नीतीश कुमार की भूमिका की जांच की मांग करते हुए कोर्ट में अर्जी दी थी।

अश्विनी पर नाबालिग लड़कियों को ड्रग्स का इंजेक्शन देने का आरोप है । गिरफ्तारी के बाद अश्विनी ने मुंख्यमंत्री समेत दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की थी। इसके साथ-साथ कथित तौर पर यह भी कहा गया है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी आश्रय गृहों फंडिंग जारी की गई थी।