महिला ने तीन दिन बाद शिकायत दर्ज कराई है. सूत्र ने राजदूत की पहचान नहीं बताई है. ले प्वाइंट पत्रिका ने सिर्फ इतना बताया कि फ्रांसीसी राजदूत पश्चिम एशिया के किसी देश में तैनात हैं.
फ्रांसीसी कानून के मुताबिक जबरन यौन संबंध बनाना रेप माना जाता है. हालांकि इस पर अभी तक कोई कानून नहीं है कि पार्टनर के अनुरोध के बाद भी कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करने पर क्या सजा दी जाए.
बता दें कि कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करने पर एचआईवी या अन्य बीमारियों के होने का खतरा रहता है. यही नहीं महिला के गर्भवती होने का भी खतरा रहता है. जनवरी 2017 में स्विटजरलैंड की एक अदालत ने संबंध बनाने के दौरान बिना पार्टनर को बताए कॉन्डम निकाल देने पर 12 महीने जेल की सजा सुनाई थी. स्विस कोर्ट ने इसे रेप माना था.
इस पूरी जांच से जुडे़ एक सूत्र ने डेली मेल को बताया, ‘राजदूत और महिला दोनों ही कई बार बिना यौन संबंध बनाए मिले. उस रात दोनों ने आपसी सहमति से सेक्स किया.’
फ्रांसीसी मैगजीन ले प्वाइंट ने इस खबर की पुष्टि की है. पत्रिका ने कहा, ‘महिला ने राजदूत से यौन संबंध बनाए जाने के दौरान कॉन्डम पहनने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने इसे नहीं पहना.’
फ्रांस के एक राजदूत बिना कॉन्डम एक महिला के साथ सेक्स करके बुरा फंस गए हैं. महिला ने दावा किया कि सहमति से बनाए गए इस संबंध के दौरान उसे यह नहीं पता था कि राजदूत ने कॉन्डम नहीं पहना है.
महिला के साथ किए गए इस ‘धोखे’ के बाद अब फ्रांसीसी राजदूत के खिलाफ पेरिस में जांच शुरू हो गई है. महिला ने बताया कि वह डेटिंग वेबसाइट के जरिए राजदूत से मिली थी.