महानगर के लोगों को अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और कचरा फेंकना या फैलाना भारी पडे़गा। राज्य विधानसभा की ओर से पारित एक नए कानून के तहत अब ऐसे लोगों को एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बृहस्पतिवार को विधानसभा में पारित कोलकाता नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम के जरिए धारा 338 में किए गए संशोधन से अब जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिणेश्वर में बने राज्य के पहले स्काईवाक पर पान व गुटखे की पीक फेंकने पर गहरी नाराजगी जताई थी। ममता ने हाल में ही उस स्काईवाक का उद्घाटन किया था। उसके बाद ही सरकार ने कानून में संशोधन का फैसला किया।
नए विधेयक में कचरा फैलाने वालों पर जुर्माने की रकम बढ़ा कर न्यूनतम पांच हजार और अधिकतम एक लाख रुपये कर दी गई है। पहले इसके लिए न्यूनतम जुर्माना 50 रुपये और अधिकतम पांच हजार रुपये तक का प्रावधान था।