मतदान केंद्र के आसपास सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित हुआ धूम्रपान

यदि आप बीड़ी-सिगरेट पीने के आदी हैं और लोकसभा चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं तो सावधान! आपका यह शौक महंगा पड़ सकता है।
मतदान केंद्र और इसके आसपास सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया गया है। इन स्थानों पर कोई धूम्रपान करते पाया गया तो उसे 200 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं कि वे लोकसभा चुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करें। यही नहीं इस निर्देश का कड़ाई से पालन कराने के लिए मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त रखने के सूचना बोर्ड भी लगाए जाएं।

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक अध्ययन में सामने आया है कि मध्यप्रदेश में सरकार ने एक साल में 1373 करोड़ रुपए तंबाकूजनित रोगों के इलाज के लिए खर्च किए थे। तंबाकू से पैदा होने वाली बीमारियों पर होने वाले इस बेवजह के खर्च को रोकना भी सरकार का मकसद है।