बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को आयकर विभाग ने दिए 5.4 करोड़ रुपये, जानिए ये है वजह

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने आयकर से जुड़े एक मुद्दे में बड़ी राहत दी है. यह मुद्दा  वित्त साल 2010-11 का है, जब इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनकी टैक्सेबल आय का आकलन किया था.

यह है मामला 

दरअसल यह मुद्दा शिल्पा शेट्टी की टैक्सेबल आय से जुड़ा है. वित्त साल 2010-11 में अभिनेत्री ने टैक्सेबल आय 7.6 करोड़ रुपये बताई थी. हालांकि बाद में इनकम टैक्स अधिकारियों ने उनकी कुल 13 करोड़ रुपये के टैक्सेबल आय का आकलन किया.

आईटीएटी ने शेट्टी को दी राहत

इसलिए इनकम टैक्स विभाग ने बाद में शेट्टी की आय में ‘ट्रांसफर प्राइसिंग’ एडजस्टमेंट के रूप में 5.4 करोड़ रुपये की अलावा रकम जोड़ दी थी. अब आईटीएटी ने अपने निर्णय में अभिनेत्री के वित्त साल 2010-11 की आय में अलावा 5.4 करोड़ रुपये जोड़ने के इनकम टैक्स विभाग के निर्णय को खारिज कर दिया है.

आय में शामिल की गई थी 5.4 करोड़ रुपये की अलावा रकम

आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स की ब्रैंड एम्बेसडर रहते हुए अभिनेत्री ने अपने रिटर्न में अपनी पर्सनल उपस्थिति, फोटोशूट्स  प्रेस को दिए गए इंटरव्यूज से होने वाली आय को शामिल नहीं किया था. यही वजह है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने अभिनेत्री की आय में फेयर प्राइस के रूप में 5.4 करोड़ रुपये की अलावा रकम को शामिल की थी.

राज कुंद्रा ने खरीदे थे मॉरीशस की कंपनी के शेयर 

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स का मालिकाना हक जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (JICPL) के पास था, जो एक भारतीय कंपनी थी. जेआईसीपीएल मॉरीशस के एक कंपनी की सहायक कंपनी थी. लेकिन एक शेयर परचेज अग्रीमेंट के तहत शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने बहामास की कंपनी के जरिये मॉरीशस की कंपनी के शेयर खरीदे थे.

शेयर परचेज अग्रीमेंट पर थे शिल्पा शे के हस्ताक्षर 

इस संदर्भ में इनकम टैक्स अधिकारियों ने बोला कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रावधानों के तहत अभिनेत्री  मॉरीशस की कंपनी का संबंध रिलेटेड पार्टी का बनता है क्योंकि शिल्पा शेट्टी मॉरीशस की कंपनी के शेयर की न तो खरीदार थी  न ही विक्रेता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शेयर परचेज अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे.