बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आप उठा सकते है 80C का फायदा

एक फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली साल 2019 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बार लोगों को सेक्शन 80 सी में छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 से 2.5 लाख रुपये होने की उम्मीद है. मांग है कि अभी तक जो 5 फीसदी के बाद सीधे 20 फीसदी टैक्स का स्लैब है, जो कि 5-10 लाख की इनकम पर लगता है, उसे बेहतर किया जाना चाहिए.

हालांकि, ये वित्तमंत्रालय का निर्णय होगा कि इसमें कुछ बदलाव करना है या नहीं. उसके पहले हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए 1.5 लाख की लिमिट तक पहुंच सकते हैं. सेक्शन 80 सी न सिर्फ आपको सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए उत्साहित करता है, बल्कि आपके कुछ खर्चों पर टैक्स में छूट में भी मदद दिलाता है.

1. अपने PF (Provident Fund) बैलेंस को देखिए. कई साल से जुड़ रहा आपका PF कंट्रीब्यूशन एक बड़ी राशि के तौर पर जोड़ा जा सकता है. यह 1.5 लाख की लिमिट के अंदर ही आएगा.

2. क्या आपने कोई घर खरीदा है? स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज से जुड़ा खर्च भी सेक्शन 80 सी के अंतर्गत आता है.

3. क्या आप कोई होम लोन दे रहे हैं. अपने ईएमआई पेमेंट डिटेल से होम लोन इंट्रेस्ट को चेक करिए. आपका इंट्रेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट भी डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है.

4. स्कूल या कॉलेज जाने वाला कोई बच्चा है? आप उसके फीस रसीद को जोड़ सकते हैं.

5. आप कोई लाइफ एंश्योरेंस प्रिमियम पेमेंट लिए हुए हैं? इसके भी प्रिमियम पेमेंट पर आप दावा कर सकते हैं.