प्रदुषण पर नकेल कसने के उद्देश्य से फसल, किसानों पर 75 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना

 प्रदुषण पर नकेल कसने के उद्देश्य से फसल अवशिष्ट जलाने पर अंकुश लगाने के लिए किसानों पर 75 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना गतवर्ष किया गया. गवर्नमेंट के मुताबिक 75563 घटनाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब  हरियाणा में सामने आईं. इनके विरूद्ध सरकारों द्वारा आर्थिक दंड यानी जुर्माना करने  मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की गई.

लाख रुपये वसूले

जानकारी के लिए बता दें सर्वाधिक कार्रवाई पंजाब में फसल अवशिष्ट जलाने के विरूद्ध राज्य गवर्नमेंट द्वारा की गई. इस दौरान 6193 मामलों की पहचान की गई  जुर्माना करके 19.02 लाख रुपये की वसूली की गई. गवर्नमेंट के मुताबिक उत्तर हिंदुस्तान में स्थित सिंधु-गंगा नदी के मौदानी क्षेत्रों में ही फसल अवशिष्ट जलाने की प्रथा है. इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र की ओर से कई कदम उठाए गए हैं

योजनाएँ भी चलाई जा रही है

सरकार द्वारा यूपी, पंजाब, हरियाणा  दिल्ली में फसल अवशिष्ट के निपटारे के लिए कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए 1151.80 करोड़ रुपये केंद्रीय निधि से योजना चल रही है. इन यंत्रों पर किसानों को छूट मुहैया करायी जा रही है. साथ ही किसानों को पर्यावरण के प्रति जागरुक करने  कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना कर अवशिष्ट प्रबंधन सिखाया जा रहा है.