पैन कार्ड्स को लेकर आई बड़ी खबर, जल्द करवाले आधार के साथ लिंक नहीं तो हो जाएगा बेकार

केंद्र सरकार ने भले ही  को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा थी जल्द आयकर विभाग उन लोगों के पैन कार्ड्स को डीएक्टिवेट कर सकता है जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने नहीं किया है
कुल 44 करोड़ पैन कार्डों में से 20 करोड़ को अभी तक संबंधित आधार नंबरों से जोड़ा नहीं जा सका है कर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ ऑफिसर के मुताबिक अब तक 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुके हैं हमें शक है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं जिसकी वजह से हमने करना जरूरी किया है  बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से हर हाल में लिंक कराना होगा  

छठी बार बढ़ी डेडलाइन- आपको बता दें कि सरकार ने छठी बार  करने की डेडलाइन बढ़ाई है बीते वर्ष जून में बोला गया था कि हर आदमी को 31 मार्च तक आधार को पैन के साथ जोड़ना है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्‍टेटमेंट में बोला गया था- यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने  पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है

ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करेंअगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए लॉगइन करते ही पेज खुलेगा ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा इसे सेलेक्ट करें यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर  कैप्चा कोड भरें जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें

ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक
आप एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है