कुल 44 करोड़ पैन कार्डों में से 20 करोड़ को अभी तक संबंधित आधार नंबरों से जोड़ा नहीं जा सका है। कर डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ ऑफिसर के मुताबिक अब तक 24 करोड़ पैन लिंक किए जा चुके हैं। हमें शक है कि बड़ी संख्या में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं जिसकी वजह से हमने करना जरूरी किया है। बता दें कि जिन टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (ITR) भरना है, वो बिना PAN को आधार के साथ लिंक किए रिटर्न फाइनल नहीं कर सकते। इसका मतलब इनको 31 जुलाई से पहले पैन कार्ड को आधार से हर हाल में लिंक कराना होगा।
छठी बार बढ़ी डेडलाइन- आपको बता दें कि सरकार ने छठी बार करने की डेडलाइन बढ़ाई है। बीते वर्ष जून में बोला गया था कि हर आदमी को 31 मार्च तक आधार को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के स्टेटमेंट में बोला गया था- यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने व पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है।
ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। लॉगइन करते ही पेज खुलेगा। ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर व कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक
आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।