दूसरे राज्यों से अब उत्तर प्रदेश में नहीं ला सकते ये, लगा प्रतिबंध

राज्य सरकार गैर राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैक, प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामानों पर कड़ाई से रोक लगाने का आदेश दिया है.

प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने बोला है कि पालिथीन बैग के दूसरे प्रदेशों से आयात पर प्रभारी रोक महत्वपूर्ण है. इसके लिए प्रदेश के बार्डर पर चीज एवं सेवा कर विभाग के ऑफिसर प्लास्टिक पैकेजिंग आइटम के नाम पर आयात हो रही वस्तुओं वाले वाहन की कड़ाई से जाँच करें.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रमुख सचिव नगर विकास ने कड़ाई कार्रवाई करने को बोला है. उन्होंने बोला है कि यूपी प्लास्टिक  अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा विनियमन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. पालीथीन के कैरीबैग, प्लास्टिक या थर्मोकोल से बने और एक बार उपयोग के बाद निस्तारण योग्य सामानों गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों के उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाएगा.

 उत्पादकों  वितरकों पर कार्रवाई होगी

प्रमुख सचिव नगर विकास ने यह भी बोला है कि इसके लिए शहरी क्षेत्रों में ऐसे उत्पादकों, वितरकों, होल सेलर, रिटेलर्स, दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडरों के विरूद्ध अभियान चलाते हुए कार्रवाई की जाएगी. प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक यूनिट में पालीबैग बनाने के अतिरिक्त अगर दूसरी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, तो ऐसी यूनिटों को भी सील किया जाएगा. यह भी देखा जाना चाहिए कि जो यूनिट पूर्व में बंद की गई है, कहीं वह गैरकानूनी रूप से फिर तो प्रारम्भ नहीं हो गई. इसलिए पालीबैग बनाने से संबंधित चालू और बंद सभी यूनिटों का निरीक्षण किया जाएगा.

उन्होंने बोला है कि प्रतिबंधित पालिथीन, थर्माकोल के उत्पादों के उपयोगों, निर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात और निर्यात के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार शमन शुल्क की वसूली की जाएगी.