जेलों में बंद कैदियों में 67 प्रतिशत विचाराधीन न्यायालय ने दिए ये आदेश

सुप्रीम न्यायालय ने जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या पर चिंता जताते हुए इनके विरूद्ध चल रहे केसों के जल्द निपटारे के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है. जेलों में बंद कैदियों में 67 प्रतिशत विचाराधीन हैं. न्यायालय अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी को 2019 के शुरुआती छह महीनों में हर महीने मीटिंग कर केसों की समीक्षा करने को बोला है.

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (एनएएलएसए) ने बताया कि पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक राष्ट्र की जेलों में कैदियों की रखने की क्षमता करीब 3.78 लाख थी, जबकि कैदियों की असली संख्या 4.19 लाख थी. अथॉरिटी ने बताया कि जेलों में बंद ज्यादातर कैदी विचाराधीन हैं.